2 आरोपियों को अदालत से मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते एनडीपीएस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट अलग-अलग के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से क्रमशः 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000 रुपये तथा 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-

  1. आज दिनांक 15-03-2023 को अभियुक्त इमरान उर्फ लल्ला उर्फ नासिर पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला होली मकान बाबू बिल्डिंग वाले थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुअस– 400/2013 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एनडीपीएस एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 1 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹3000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
  2. आज दिनांक 15/03/2023 को अभियुक्त प्रदीप उर्फ गरीबा पुत्र उमेश निवासी कांशीराम आवासीय कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 482/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय सीजेएम एटा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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