अपात्रों को आवास देने पर प्रधान-सचिव पर मुकदमा

खंड विकास अधिकारी ने दर्ज कराई है दूसरी एफआईआर
अपात्रों को आवास देने पर प्रधान-सचिव पर मुकदमा

एटा,सकीट, । अपात्रों को आवास देने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। खंड विकास अधिकारी ने प्रधान तथा सचिव के विरूद्ध थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सचिव के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई को भी पत्र में लिखा गया है। डीएम से की गई शिकायत के बाद हुई जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ था।
शिकायतकर्ता गांव हरकिशनपुर निवासी कमलेश कुमार ने डीएम से शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है जबकि पात्रों के नाम तक नहीं है। शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी तथा नायब तहसीलदार शाश्वत अग्रवाल ने संयुक्त जांच की। जांच में सामने आया कि 46 में से 33 लाभार्थी ऐसे निकले तो अपात्र थे। जिनमें से 17 अपात्रों को सचिव की संस्तुति के बाद प्रथम किश्त 40 हजार भी जारी कर दी गई थी। पूरा मामला सामने आने के बाद खंड विकास अधिकारी सकीट शैली गोविल ने ग्राम पंचायत सचिव अतुल कुमार यादव, ग्राम प्रधान शीला देवी के विरूद्ध थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराई है साथ ही सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा निलंबन को लेकर भी पत्र लिखा गया है। सकीट पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इससे पहले भी एक प्रधान, सचिव पर हुई है रिपोर्ट सकीट। बता दें कि अपात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के मामले में खंड विकास अधिकारी ने गांव इशारा पूर्वी की प्रधान तथा सचिव के विरूद्ध थाना सकीट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यहां पर जांच के बाद दस अपात्रों का आवास का लाभ दिया गया था।

17 अपात्रों ने जमा की है किश्त
सकीट। खंड विकास अधिकारी शैली गोविल ने बताया कि 17 अपात्रों को राशि भी जारी कर दी गई थी। जानकारी होने के बाद अपात्रों ने जारी की गई किश्त 40 हजार रूपये वापस कर दी है। आगे की जांच पुलिस करेगी। वही पूरे मामले में प्रधान, सचिव ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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