एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 02 वर्ष कठोर कारावास

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 02 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के जुर्माने की मिली सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
आज दिनांक 23.02.2023 को अभियुक्त सोनू उर्फ बोस पुत्र भूप सिंह निवासी मौ0 हीरानगर चोंचा बनगांव थाना कोतवाली नगर जनपद एटा संबंधित मु0अ0सं0 487/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-04/ एनडीपीएस एक्ट एटा द्वारा 02 वर्ष कठोर करावास एवं 10,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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