छेड़छाड़ तथा मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष कठोर कारावास व 22,500 रूपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते नाबालिग से छेड़छाड़ तथा मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 04 वर्ष कठोर कारावास व 22,500 रूपये के जुर्माने की मिली सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए-
आज दिनांक 23.02.2023 को अभियुक्त इरशाद पुत्र रामप्रसाद निवासी ककरावली थाना पिलुआ एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 15/18 धारा 323, 324, 354, 504, 506 भादवि 3(2)5अ एससी/एसटी एक्ट व 8 पोक्सो अधिनियम थाना पिलुआ एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास व ₹22500/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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