
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 10 वर्ष कठोर कारावास व 12000 /- रूपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 20.02.2023 को अभियुक्त राजू पुत्र पेट सिंह निवासी सकराला थाना नि0कला एटा 2- सुघड सिंह पुत्र पेट सिंह नि0 उपरोक्त संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 174/1999 धारा 376, 504, 506 भादवि व 3(1)12 एससी/एसटी एक्ट थाना नि0कला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट एटा द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹12000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है।