
मैनपुरी,बिजली चोरी करते आटा चक्की चलाते हुए पाए जाने पर थाना पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को न्यायालय ने नष्ट किया और आरोपी को न्यायालय में तलब किया बिजली चोरी कर आटा चक्की चलाए जाने पर दिनांक 3 फरवरी 2016 को अवर अभियंता गिरी प्रसाद द्वारा थाना किशनी के ग्राम संत पुर निवासी विनोद कुमार पुत्र रामबरन जिसका की आटा चक्की का कनेक्शन मंजूर था घर के पास लगे ट्रांसफार्मर से सीधे केवल डालकर आटा चक्की का संचालन कर रहे थे उसके यहां से मौके से 05 हाथ केबिल बरामद की थी मौके पर तहरीर लिखकर थाना किशनी में विनोद कुमार के विरुद्ध अवैध रूप से आटा चक्की चलाने का मुकदमा पंजीकृत कराया था थाना किशनी की पुलिस द्वारा मौके पर विद्युत विभाग कर्मचारियों से कोई संपर्क नहीं किया ना ही घटनास्थल का नक्शा नजरी बनवाया थाना पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार द्वारा जमा की गई एस्टीमेट की राशि ₹57265 की रसीद के आधार पर एवं लाला राम, राम सिंह ,भरत सिंह, मोतीलाल के शपथ पत्रों के आधार पर विद्युत चोरी का अपराध नही पाते हुए दिनांक 20 मार्च 2016 को एफ़ आर लगाकर ईसी एक्ट यायालय में भेजें जिस पर विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने प्रोटेस्ट पिटिशन दायर कर यह कहकर कि विद्युत चेकिंग टीम की थाना पुलिस ने कोई बयान नहीं लिए ना नक्शा नजरी बनवाई आरोपी से मिलकर पुलिस विवेचन द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है वह पूर्ण रूप से गलत है तो योग्य आरोपी विनोद कुमार द्वारा ₹712851 का राजस्व का विधवा का नुकसान किया है तथा ₹120000 का जुर्माना समन शुल्क विनोद कुमार ने जमा नहीं किया है इस आधार पर थाना विवेचक द्वारा भेजी गई एफ़ आर निरस्त होने योग्य है विधूत अधिवक्ता द्वारा 10 12 2020 को अरविंद कुमार अभियंता द्वारा प्रेटेस्ट पिटीशन की गई जिस पर जिस पर विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मीता सिंह द्वारा विद्युत अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलीलों को स्वीकार करते हुए थाना किशनी के विवेचक द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आरोपी विनोद कुमार को न्यायालय में तलब करते हुए उसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया और उसके नियत तिथि 20 3 2023नियत की गई।