डीजीपी के द्वारा पुलिस विभाग के लिए कि गई नई गाइडलाइन जारी

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डीजीपी के द्वारा पुलिस विभाग के लिए कि गई नई गाइडलाइन जारी

डीजीपी अपने मातहतों को निर्देशित किया कि महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने पर होगी कार्यवाही

डीजीपी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कहा है कि बगैर साक्षय संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार न किया जाए।

डीजीपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि महिलाओं बुजुर्गों नाबालिकों को थाने पर बुलाकर पूछताछ को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है।

डीजीपी द्वारा बताया गया है कि बगैर साक्ष्य, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार न किया जाए

महिलाओं से पूछताछ के लिए थाने पर ना बुलाया जाए,उसी जगह पर पूछताछ करनी होगी जहां पर महिलाएं रहती हैं

लेकिन उस समय महिला के परिवार जन का वहां पर रहना अनिवार्य होगा इसके अलावा कहा गया है

बच्चों बुजुर्गों और दिव्यांगों से उनके परिवार के सदस्य संरक्षक अथवा किशोर कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में ही पूछताछ की जाएगी

डीजीपी ने सभी राज्यों में निर्देश जारी कर दिया है और कहां है कि महिलाओं, नाबालिगों, 65 वर्ष से अधिक आयु कि लोग मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं भी पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए।

इस आदेश का पालन करने के लिए पूरे राज्य निर्देशित कर दिया गया है

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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