
कानपुर में फर्जी आधार कार्ड के जरिए दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
इस मामले के अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसमें इरफान सोलंकी, उनके दो साले व सपा नेत्री नूरी शौकत समेत कई आरोपी थे।
सभी की सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी जिसके बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। एक-एक कर सभी को जमानत मिल चुकी है।
सिर्फ इरफान की जमानत अर्जी पर फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था।
जमानत का आधार पर्याप्त न होने की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
कानपुर पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियों को अगले हफ्ते कुर्क करेगी। इसके लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है।
पुलिस ने हाल ही में इरफान के साथी हिस्ट्रीशीटर शौकत अली के चार बैंक खातों समेत जाजमऊ और ग्वालटोली में स्थित 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इरफान की छह से अधिक संपत्तियां चिह्नित की गई हैं।
अगले हफ्ते जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि विधायक इरफान के भाई रिजवान की भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति है।
उसके पास भी कानपुर से लेकर उन्नाव तक संपत्तियां हैं। खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं।
इरफान व उनके सहयोगियों की अब तक करीब 150 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को आंका जा चुका है।