हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास एवं ₹55,000-55,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास एवं ₹55,000-55,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 16.02.2023 को अभियुक्त गण 1-उमेश पुत्र अयोध्या प्रसाद 2-अशोक पुत्र अयोध्या प्रसाद 3-चन्द्रपाल पुत्र रोहन सिंह 4-सतीश पुत्र उवन सिंह निवासी गण नगला राजा थाना अवागढ जनपद एटा 5-पप्पू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र विजय बहादुर निवासी सजेती थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद संबंधित मु0अ0सं0 373/2007 धारा 364,302,149,201 भादवि थाना अवागढ जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीष एटा द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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