छेड़खानी के दोषी को सुनाई चार साल की सजा

छेड़खानी के दोषी को सुनाई चार साल की सजा

एटा, । छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

एडीजीसी प्रभात कुमार के अनुसार थाना नयागांव के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि पति दिल्ली में काम करते हैं। वह किसी काम से माता-पिता से मिलने के लिए हरियाणा गई थी। 16 जून 2016 को बेटा-बेटी छत पर सो रहे थे। प्रीतम उर्फ खुराना पुत्र राजकुमार निवासी सिकंदरपुर डोंगा नयागांव ने बेटी का मुंह दबा लिया और उसके साथ छेड़खानी की। बेटा जाग गया। उसने शोर मचा दिया था। आरोपी धमकी देते हुए भाग गया था। पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉस्को एक्ट विपिन कुमार तृतीय ने प्रीतम को दोषी माना। दोषी को चार साल की सजा, 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से 60 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks