पबड़ा मुखिया पर चुनाव मे समर्पित शपथ पत्र में गलत तथ्य अंकित करने के आरोप में मामला दर्ज
अविनाश रंजन की रिपोर्ट
बिहार, बेगूसराय ,चेरिया बरियारपुर न्यूज़:-

चेरियाबरियारपुर/मंझौल. पंचायत आम निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी के तौर पर पबड़ा मुखिया प्रीति कुमारी के द्वारा समर्पित शपथ पत्र में गलत तथ्य अंकित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. जिससे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है. जानकारी के अनुसार उक्त मामला चेरिया बरियारपुर बीडीओ कुंदन कुमार ने दर्ज कराया है. वहीं मंझौल ओपीध्यक्ष अजीत कुमार ने कांड संख्या-24/23 रजिस्टर्ड कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. बताया जाता है पबड़ा पंचायत निवासी लक्ष्मी देवी के द्वारा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के तौर पर समर्पित शपथ पत्र में गलत ढंग से तथ्य अंकित करने का आरोप लगाते हुए परिवाद पत्र दायर किया गया था. उक्त परिवाद के आलोक मे मुखिया को दोषी पाया गया. जिसमें मुखिया के द्वारा समर्पित शपथ पत्र में गलत तथ्य अंकित करने की बात सामने आई थी. तथा जांच प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा राज्य निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया था.
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से मुखिया पर हुई कार्रवाई
समाजिक कार्यकर्ता पबड़ा पंचायत की ही लक्ष्मी देवी के द्वारा परिवाद मुखिया पर लाने के उपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जांच की गई. जांचोपरांत कार्यालय के पत्रांक 2304 दिनांक 02 दिसम्बर 2022 के आलोक में समर्पित जांच प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था. समर्पित प्रतिवेदन में गलत ढंग से तथ्य अंकित करने की सत्ययता पाई गई थी. इसके उपरांत उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्रांक 6226 दिनांक 20 दिसंबर 2022 के आलोक में पबड़ा की वर्तमान मुखिया प्रीति कुमारी पर बिहार पंचायत राज अधिनियम 125(क)(3) के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 177 एवं 181 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया. इसके उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी बेगूसराय ने अपने पत्रांक 04 दिनांक 02 जनवरी 2023 के आलोक में निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की हिदायत दी. इसके पश्चात अब प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने अपने पत्रांक 108 दिनांक 01 फरवरी 2023 के आलोक में प्रार्थमिकी दर्ज कराई है!