एटा ब्रेकिंग – जिला प्रशासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) की उड़ाई गईं धज्जियाँ।

जन सूचनाधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भदुआ निधौलीकला रेनू प्रकाश पर लगा 25 हजार का जुर्माना।
आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व में मांगी गई थी सूचना।
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने की कार्रवाई।
सूचना का अधिकार 2005 की धारा (20)1 के तहत कार्य में लापरवाही और सूचना में अबरोध पर हुई कार्रवाही।
निधौलीकला ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदुआ का मामला।