
*हाईकोर्ट में ठाकुर जी ने कहा इस मामले में हमें भी सुना जाए*
राज्य सरकार ने कॉरिडोर के एक्शन प्लान पर विस्तृत जवाब के लिए मांगा समय
मथुरा* / इलाहाबाद हाईकोर्ट में बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुनवाई के दौरान ठाकुरजी को पक्षकार बनाने के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई की गई। ठाकुर जी की ओर से कहा गया कि कॉरिडोर बनाने के मामले में उन्हें भी सुना जाए।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कौन हैं। ठाकुर जी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संकल्प गोस्वामी ने कहा, मंदिर में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वह क्षेत्र एएसआई की ओर से सुरक्षित है। एक अन्य सेवायत की ओर से पहले से दाखिल अर्ज़ी पर अधिवक्ता संजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि मामले में पक्षकार बनाए जाने को लेकर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कहा है। कुछ अन्य लोगों की ओर से भी प्रार्थना पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि मथुरा प्रशासन लोगों के मकानों-दुकानों पर लाल निशान लगा रहा है जबकि अब तक उनके प्लान को स्वीकृति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट का कहना था कि कोई भी काम कानून के दायरे में ही किया जाए। वहीं, मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने कॉरिडोर बनाने के लिए राज्य सरकार के एक्शन प्लान पर पूछा तो सरकार ने विस्तृत जवाब के लिए समय की मांग की। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगाई है।