03 वर्ष का कारावास व ₹ 18,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

राजेश कुमार शास्त्री

03 वर्ष का कारावास व ₹ 18,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया

सिद्धार्थनगर । जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस के प्रभावी पैरवी से एससी/एसटी एक्ट के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व ₹ 18,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में मु.अ.सं. 489/2010 धारा 323,324,504,506 भा0द0वि0 व 3(1)(x) SC/ST Act थाना भवानीगंज से सम्बन्धित आरोपी प्रमोद चौधरी उर्फ रतन वर्मा को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रमोद चौधरी उर्फ रतन वर्मा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम तेनुहार थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹ 18,000/- के अर्थदण्ड से माननीय न्यायाधीश श्री हिमांशु दयाल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश SC/ST Act सिद्धार्थनगर द्वारा दण्डित किया गया । जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी अजय बहादुर पाल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा न्यायालय पैरोकार मु0का0 उपेन्द्र नाथ धर दूबे थाना भवानीगंज का सराहनीय योगदान रहा ।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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