चोरी के सामान की खरीद फरोख्त के मामले में एक आरोपी को सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते चोरी के सामान की खरीद फरोख्त के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से जेल में बिताई गई अवधि 01 वर्ष 09 माह 18 दिन के कारावास की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- 1. आज दिनांक 19/01/2023 को अभियुक्त जुम्मन शाह पुत्र अगरू खां निवासी ग्राम ईखू थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 549/18 धारा 41,102,411 आईपीसी थाना जलेसर जनपद एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-3 द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि 1 वर्ष 9 माह 18 दिन के कारावास से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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