
एटा, 16 जनवरी (सू0वि0)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैलाश कुमार ने सूचित किया है कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा प्रेषित उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली के के अन्तर्गत मध्यस्थतों की नवनियुक्ति की जानी है। मध्यस्थतों की नवनियुक्ति हेतु दिनांक 20 जनवरी 2023 को समय सायः 05 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।
मीडिएटर के पद हेतु आवश्यक योग्यता के तहत ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायलय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। सेवा निवृत्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। ऐसे वृत्तिक, विशेषज्ञ जिनके पास अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।