कोर्ट के आदेश पर 31 मकानों को गिरया गया

जौनपुर में कोर्ट के आदेश पर 31 मकानों को गिरया गया, लोग बोले- इस ठंड में कहा जाएंगे जौनपुर. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बरसठी ब्लॉक में आने वाले एक इलाके में गुरुवार को बुल्डोजर गजरा तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए और लोग बेबस दिखे. तलाब और भीटे पर बने दो दर्जन से अधिक पक्के व अस्थायी मकानों पर हाइकोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया.31 आशियाने ढहने से दर्जनों लोग इस कड़ाके के ठंड में खुले आसमान के नीचे आ गए हैं. पीले पंजे की गर्जना से पूरा इलाका दहल गया. उधर अपना आशियाना उजड़ता देख महिलाएं बच्चे और पुरुषों का रो रोकर बुरा हाल हो गया. लोगों ने कहा कि इस ठंड में वो अब कहां जाएंगे, कार्रवाई उनके आशियानों पर नहीं उनके सुख-चैन पर हुई है.

गौरतलब है कि बरसठी ब्लाक के शहरमा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसीलदार राम सुधार के नेतृत्व में 31 मकानों को जमींदोज कर दिया गया. मीरा पाल पत्नी तालुकदार पाल ग्राम सहरमा ने 4 साल पहले हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था कि सहरमा गांव में भीटा पर बहुत से मकान बने हैं. ये मामला कोर्ट में चल रहा था और फिर कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने सभी आवासों को अवैध मानते हुए गिराने का आदेश दिया था.

जिसके संबंध में तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ गुरुवार को गांव में पहुंचे. इसके बाद तालाब के भीटे पर बने सभी मकान बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया. अपना सपनो का घर गिरते देख महिलाएं तहसीलदार के सामने पैरों पर गिरकर रो-रो फरियाद करती दिखीं. लोगों कहना था कि कुछ समय मांग की जा रही थी. सवाल ये है कि ठंड में कहा जाएंगे. तहसीलदार राम सुधार मड़ियाहूं ने‌ कहा कि समय सीमा समाप्त हो गई है अब हम कोई गुंजाइश नहीं दे सकते हैं. जिसके बाद मकान को गिरा दिया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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