फ्लाइट में पेशाब करने के आरोपी की कोर्ट में पेशी, नही मिली जमानत

फ्लाइट में पेशाब करने के आरोपी की कोर्ट में पेशी, नही मिली जमानत, सफाई देते कहा- नशे में कंट्रोल में नहीं रख सका, जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था

एअर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी शंकर मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि मैं नशे में कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन पेंट की जिप खोलना यौन इच्छा के लिए नहीं था.

शंकर मिश्रा की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा कि FIR में केवल एक गैर-जमानती अपराध का जिक्र है, अन्य जमानती अपराध हैं. केस में शिकायतकर्ता ने उसे एक कामुक व्यक्ति नहीं बताया है. मुकदमे में समय लगेगा, लेकिन इन आरोपों के बाद शंकर मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. वे फ्लाइट रिस्क पर नहीं हैं. वकील ने कहा कि शंकर मिश्रा ने घटना से संबंधित पूछताछ में स्वेच्छा से भाग लिया है. वे जांच में पुलिस की सहायता करेंगे.

दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने कहा कि अगर वह जमानत पर छूटा तो शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी. इधर, दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रियल कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें शंकर मिश्रा को कस्टडी में देने से इनकार किया गया था.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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