दिल्ली दंगो को लेकर कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप किया तय

दिल्ली दंगो को लेकर कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप किया तय

दिल्ली दंगा 2020 में आरोपी पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने ताहिर हुसैन पर आरोप तय किए हैं कि उसने गलत तरीके से मिले धन का इस्तेमाल दंगों को पोषित करने में किया. हालांकि दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है. इस मामले में कोर्ट 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगा.

मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट पहले भी ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, और 153 A, 120 B के तहत आरोप तय कर चुकी है. अक्टूबर 2022 में एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा था, ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था.

इसी मकसद से ताहिर हुसैन के घर हथियारबंद भीड़ इकट्ठा हुई. पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए. भीड़ एक-दूसरे को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसा रही थी. जाहिर है कि ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए.

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks