विधान भवन के 1 किमी के दायरे से वाहनों के निकलने पर रोक

लखनऊ में 5 फरवरी तक धारा-144 लागू, विधान भवन के 1 किमी के दायरे से वाहनों के निकलने पर रोक

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मकर संक्रान्ति, कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के उर्स को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है.

जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने धारा-144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है. विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राॅली आदि पर भी रोक रहेगी.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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