लोक अदालत ने दिया सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश

*लोक अदालत ने दिया सड़क से अतिक्रमण हटाने का आदेश, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज – स्थायी लोक अदालत ने शहर के सोरों गेट पर स्थित सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी नगर पालिका कासगंज पर एक लाख रूपये की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। शहर के मोहल्ला जय-जयराम निवासी मनोज कुमार यादव ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया कि सोरों गेट पर मार्बल का व्यवसाय करने वाले मनमोहन अग्रवाल ने नगर पालिका की बिना अनुमति के सड़क पर सीमेंट का खंबा गाड़कर अपने विज्ञापन का बोर्ड लगा रखा है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत कुमार शर्मा, डा. सपना अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई की और प्रतिवादी को इस मामले में पक्ष रखने के लिए पांच बार नोटिस भेजे। अदालत में प्रतिवादी के हाजिर न होने पर एकपक्षीय कारर्वाई करते हुए। नगर पालिका को 12 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं। प्रतिवादी नगर पालिका पर क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रूपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की। क्षतिपूर्ति की धनराशि लोक अदालत के बैंक खाता में एक माह के अंदर जमा करनी होगी

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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