तीन को07 वर्ष के कारावास एवं ₹25,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के प्रयत्न के मामले के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07 वर्ष के कारावास एवं ₹25,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 21.12.2022 को अभियुक्त *1-विनीत पत्र जनक सिंह यादव 2-शैलेश पुत्र जनक सिह यादव 3-लोकेश पुत्र जनक सिंह यादव समस्त निवासी गण शीतलपुर थाना कोतवाली नगर एटा* संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 359/2013 धारा 307, 504 आईपीसी थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम द्वारा प्रत्येक को 07 बर्ष कारावास एवं ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks