
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते हत्या के प्रयत्न के मामले के तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय से 07 वर्ष के कारावास एवं ₹25,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 21.12.2022 को अभियुक्त *1-विनीत पत्र जनक सिंह यादव 2-शैलेश पुत्र जनक सिह यादव 3-लोकेश पुत्र जनक सिंह यादव समस्त निवासी गण शीतलपुर थाना कोतवाली नगर एटा* संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 359/2013 धारा 307, 504 आईपीसी थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम द्वारा प्रत्येक को 07 बर्ष कारावास एवं ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।