कोर्ट ने कहा कि 98 साल की मां की देखभाल करना बेटे की जिम्मेदारी है

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कोर्ट ने कहा कि 98 साल की मां की देखभाल करना बेटे की जिम्मेदारी है

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक 72 वर्षीय व्यक्ति, जो एक निजी कंपनी में सेवानिवृत्त प्रबंधक है, को निर्देश दिया है कि वह अपनी 98 वर्षीय मां को 20,000 रुपये का अस्थायी मासिक रखरखाव का भुगतान करे और कहा कि “एक बेटा होने के नाते, यह उसकी ज़िम्मेदारी कि माँ की देखभाल करे”।

🟤 मां ने अपने बेटे, उसकी पत्नी और उनकी बेटी से आर्थिक और अन्य राहत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। उसने शिकायत की थी कि वे उसे परेशान कर रहे थे और चाहती थी कि वह उस फ्लैट को छोड़ दे जहां वे एक साथ रह रहे थे।

🔵 बृद्धा वहां 50 साल से है क्योंकि यह उसका वैवाहिक घर है। पति की मृत्यु के बाद वह संपत्ति की नॉमिनी थीं। उसने अदालत को बताया कि उसने अपने बेटे के परिवार को समायोजित करने के लिए फ्लैट में अतिरिक्त जगह भी बनाई थी।

🟢 महिला ने कहा कि उसके बेटे को परामर्श सेवाओं के लिए पेंशन के साथ-साथ मुआवजा भी मिला। उसने अदालत से कहा था कि वह उसे हर महीने 35,000 रुपये का भुगतान करने, खुद को और अपने परिवार को फ्लैट से हटाने और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए आदेश दे।

🔘 उसकी थाने में की गई शिकायतों की प्रतियों के आधार पर, अदालत ने निर्धारित किया कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है और उसके पक्ष में एक सुरक्षा आदेश दिया जाना चाहिए।

🛑 मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सीपी काशिद ने अपने आदेश में निर्धारित किया कि बेटे के पास अपना, अपने परिवार और अपनी मां का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय है। अदालत ने फैसला सुनाया कि, आवेदक की जरूरतों, उसके बेटे की आय के स्रोत, उसकी जिम्मेदारियों और चिकित्सा खर्चों और आज के मूल्य को देखते हुए, वह उससे मासिक खर्च में 20,000 रुपये की हकदार है। उसकी 35,000 रुपये की मांग को अत्यधिक माना गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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