
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में 06 आरोपीयों को 02–02 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज 15.12.2022 को अभियुक्त 1-रामदास पुत्र जन्ट सिंह 2-बृहमदास पुत्र जन्ट सिह 3-आदेश पुत्र रामदास 4-अरविंद पुत्र रामदास 5- 02 अभियुक्ता समस्त निवासीगण नंदपुर थाना रिजोर एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–61/2011 धारा 332, 323, 504, 506, 427 भादवि थाना रिजोर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।