गैंगस्टर एक्ट के मामले में 03 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय 06–06 वर्ष कारावास

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में 03 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय 06–06 वर्ष कारावास एवं 20,000 रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 12.12.2022 को अभियुक्त 1.विनोद यादव पुत्र उदयवीर 2.शैलेश पुत्र उदयवीर निवासीगण मुहारा थाना मारहरा एटा एवं 3.साहूकार पुत्र भीकम सिंह निवासी महमूदपुर थाना सिकंदराराऊ जनपद हाथरस संबंधित मुकदमा अपराध संख्या- 298/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिरहची एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-2 द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 वर्ष कारावास एवं ₹20,000 अर्थदंड से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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