
एटा-कासगंज के निकायों में वार्डों का आरक्षण जारी
लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए वार्डों का आरक्षण तय कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को फिरोजाबाद समेत सात नगर निगमों व एटा, कासगंज सहित 48 जिलों में नगर निकायों के वार्ड आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। सात दिनों में डीएम के यहां आपत्तियां दे सकते हैं। इनके निस्तारण के बाद वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। शुक्रवार तक सभी 75 जिलों के र्वा आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
बदल गए अधिकतर वार्डों के आरक्षण उप्र नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। नगर विकास विभाग की ओर से अनंतिम अधिसूचना में हर वार्डों का आरक्षण तय कर दिया गया है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के चलते अधिकतर वार्डों के आरक्षण बदल गए हैं। पहले एससी महिला के लिए वार्डों का आरक्षण होता है। इसके बाद एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, महिला व अनारक्षित रखा जाता है।