02 आरोपियों को क्रमशः 05-05 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 व 10,000 अर्थदंड की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से धोखाधडी के मामले में 02 आरोपियों को क्रमशः 05-05 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 व 10,000 अर्थदंड की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 24/11/22 को अभियुक्त सुरेंद्र शर्मा पुत्र दत्त शर्मा निवासी धतुरी थाना सलिमपुर जनपद बुलंदशहर एवं अभियुक्त प्रवेंद्र सिंह राघव पुत्र फतेह सिंह निवासी धतुरी थाना सलिमपुर जनपद बुलंदशहर संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1257/18 धारा 420 आईपीसी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एसीजेएम जलेसर द्वारा अभियुक्त सुरेंद्र शर्मा उपरोक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹100000 अर्थदंड से दंडित किया गया एवं अभियुक्त प्रवेंद्र सिंह राघव उपरोक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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