
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹30,000 अर्थदंड की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 24/11/ 2022 को अभियुक्त घमंडी पुत्र पप्पू सिंह ठाकुर निवासी पुरसारी थाना जैथरा एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 385/16 धारा 376,506 भादवी थाना जैथरा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय पोक्सो द्वितीय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं ₹30000 अर्थदंड से दंडित किया गया।