ज़िला उपभोक्ता न्यायालय अपने फैसलों को वापस नहीं ले सकतीं: उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग

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ज़िला उपभोक्ता न्यायालय अपने फैसलों को वापस नहीं ले सकतीं: उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरिद्वार जिला उपभोक्ता अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय अदालतों को अपने पिछले आदेशों को वापस लेने का अधिकार नहीं है।

? मामला 27 मई को शुरू हुआ, जब जिला अदालत ने एक वाहन डीलरशिप डिवाइन होंडा को एक उपभोक्ता नरेश अग्रवाल को 9.75 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

? डीलरशिप ने एक विविध आवेदन दायर करके उसी अदालत में आदेश को चुनौती दी, जिसे अदालत ने 2 अगस्त को डिवाइन होंडा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्वीकार कर लिया और वापस ले लिया।

? हरिद्वार निवासी अग्रवाल ने 2 अगस्त को जिला उपभोक्ता अदालत के उस आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें निचली अदालत ने 27 मई से अपने ही आदेश को रद्द करते हुए डिवाइन होंडा के प्रबंधक सिद्धार्थ अहलूवालिया के आवेदन को मंजूर कर लिया था।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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