गैंग एक्ट में एक आरोपी को 05 वर्ष कारावास एवं 10,000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से गैंग एक्ट में एक आरोपी को 05 वर्ष कारावास एवं 10,000 हजार रुपये के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 18.11.2022 को अभियुक्त पप्पू उर्फ कोरी पुत्र रामसिंह निवासी सुन्ना थाना पिलुआ जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 100/02 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना पिलुआ एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर एक्ट/एडीजे2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 05 वर्ष कारावास एवं ₹10 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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