जमानत देने से पहले अभियुक्त ने अनुशासनहीनता की है, जैसे की फ़रार होना

Legal Update *

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जमानत रद्द करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जमानत देने से पहले अभियुक्त ने अनुशासनहीनता की है, जैसे की फ़रार होना।

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?जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ के अनुसार, धारा 439 (2) सीआरपीसी केवल उन मामलों में लागू होगी जहां अभियुक्त की स्वतंत्रता आपराधिक मामले के उचित परीक्षण की आवश्यकताओं का प्रतिकार कर रही है।

?मौजूदा मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अभियुक्त को दी गई जमानत को इस राय के बाद रद्द कर दिया कि निचली अदालत यह देखने में विफल रही कि अभियुक्त फरार था और उसे बाद में ही गिरफ्तार किया गया था।

?विचाराधीन आरोपी मृतक की सास थी, उस पर आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

?जब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, तो खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने की थी, न कि नियमित अपील या पुनरीक्षण की।

?शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोजन यह मामला बनाने में असमर्थ था कि अभियुक्त ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था या जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया था।

?इस संदर्भ में, खंडपीठ ने कहा कि जमानत रद्द करने की शक्ति को अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

❇️इसलिए खंडपीठ ने आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्षक: भूरी बाई बनाम मप्र राज्य
केस नंबर: सीआरए 1972/2022

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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