जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवम्बर को होगा

एटा, 09 नवम्बर (सू0वि0)। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 12 नवम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ साथ ई-चालान से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए उनका निस्तारण कराने हेतु अधिकाधिक वादों को निस्तारित कराया जाए।