04 आरोपियों को 07- 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से हत्या के प्रयास की घटना के मामले में 04 आरोपियों को 07- 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 01.11.2022 को अभियुक्तगण 1.होडिल सिंह पुत्र रामदयाल निवासी भडेरा थाना कोतवाली देहात एटा 2.सोरन सिंह पुत्र किशोरी लाल निवासी पिलुखनी थाना सिढपुरा जनपद कासगंज 3.हरपाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी भडेरा थाना कोतवाली देहात एटा 4.दाताराम पुत्र दयाल निवासी भडेरा थाना कोतवाली देहात एटा संबंधित मुअसं- 722/2007 धारा 307आईपीसी थाना कोतवाली देहात एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय एफटीसी- प्रथम द्वारा अभियुक्त गण प्रत्येक को 7-7 वर्ष कठोर कारावास वह 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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