27 अप्रैल तक बंद रहेंगी एटा की सभी अदालत
एटा जनपद न्यायाधीश रेनू अग्रवाल की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त एक ई-मेल सूचना के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने अवगत कराते हुए निर्देश दिया है कि कोरोनावायरस को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा लोक डाउन को मध्य नजर रखते हुए सामाजिक दूरी स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि लॉक डाउन का पालन या जाना अत्यावश्यक है इसी को दृष्टिगत रखते हुए विगत 25 मार्च से उत्तर प्रदेश के सभी न्यायालय बंद थे और संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यह लोग डांस 20 अप्रैल को खुल जाएगा लेकिन देश में बढ़ते कोरोना मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी न्यायालयों में न्याय कार्य आगामी 27 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे उसी के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश श्रीमती रेनू अग्रवाल ने जिला जज के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि जनपद न्यायालय के सभी कार्य आगामी 27 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे और इसकी सूचना और इसकी सूचना न्यायालय की सभी गेटों पर मुख्य द्वारों पर चस्पा की जाएगी यह सूचना गेट संख्या 2,3,4,5 पर चस्पा होगी अतः कचहरी से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता एवं कर्मचारी अधिकारियों तथा मुंशी से अपील की गई है कि वे 27 तारीख तक न्यायालय कचहरी पर ना आए पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें